ऑडिट में गड़बड़ी.. 5 निजी अस्पतालों पर 6 लाख 16 हजार का जुर्माना, बिलासपुर के बालाजी हॉस्पिटल को 1 साल के लिए निलंबित किया गया
(शशि कोन्हेर) : रायपुर – आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उपचार लेने वाले मरीजों के बिल ऑडिट के दौरान अनुबंधित रायपुर व बिलासपुर के पांच निजी अस्पतालों के खिलाफ गड़बड़ियां पाए जाने के बाद निलंबन व अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।*
संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाये जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
नवापारा रायपुर का अंजली नर्सिंग होम, माहेर हाॅस्पिटल व शाॅह नर्सिंग होम व बिलासपुर का बालाजी हाॅस्पिटल के साथ रायपुर के रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
बिलासपुर के श्री बालाजी हाॅस्पिटल को एक साल के लिये निलंबित, नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही माहेर हाॅस्पिटल के खिलाफ पांच लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही शाॅह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन की कार्यवाही हुई है। इसके अलावा,
रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ योजनांतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834/- का अर्थदण्ड लिया गया है साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलायी गई है।