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गोधरा ट्रेन कांड के तीन दोषियों की जमानत याचिका ख़ारिज

(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कांड को ‘गंभीर घटना’ बताते हुए इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे तीन दोषियों की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है. कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को सुनाया।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘यह घटना बहुत गंभीर थी. किसी एक व्यक्ति की हत्या का सवाल नहीं है.’’

क्या था पूरा मामला?

27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को गोधरा स्टेशन पर आग लगा दिया गया था. उस आग में 59 लोग मारे गए थे।

जिनमें से ज़्यादातर अयोध्या से लौट रहे हिंदू कारसेवक थे. इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.

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