देश

स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार को कोर्ट से नहीं मिली राहत….


आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसके बाद वे फिलहाल बाहर नहीं आ सकेंगे। दरअसल मामले बहस पूरी होने के बाद लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि विभव कुमार को शाम 4.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत का मामला नहीं बनता और उनकी याचिका निरर्थक हो गई है। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।


कोर्ट में बिभव कुमार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया था, ‘मैंने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है… मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है क्योंकि CCTV फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है वह सब मालीवाल द्वारा तीन दिन बाद दर्ज कराए गए बयान में नहीं बताया गया है।’ हालांकि अदालत ने उनकी इन दलीलों को नहीं माना और बिभव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम दोपहर में कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से सिविल लाइंस थाने लेकर गई थी, जहां उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

बिभव ने अपनी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा था। जिसमें उन्होंने कहा कि वह जांच में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, जबकि उन्हें पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है। बिभव ने मेल में लिखा, ‘मुझे मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि सिविल लाइन्स थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मुझे आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। जबकि मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से यह बयान देता हूं कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं और मामले के जांच अधिकारी द्वारा जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं जांच में शामिल होने के लिये तैयार हूं।’

बिभव ने इस मेल में मालीवाल के खिलाफ अपनी ओर से की गयी शिकायत का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, ‘अनुरोध है कि शिकायत को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक उसकी जांच-पड़ताल की जाए।’

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button