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LMV लाइसेंस धारकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला..

सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल कार ड्राइवरों को राहत देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाला परिवहन वाहन चला सकता है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह फैसला लाइसेंसिंग विनियमों पर स्पष्टता प्रदान करता है और उम्मीद है कि यह फैसला बीमा कंपनियों को दुर्घटनाओं में शामिल चालकों के लाइसेंस के प्रकार के आधार पर दावों को खारिज करने से रोकेगा।

यह फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक झटका है जो उन दावों को खारिज कर देती थीं, जो एक विशेष वजन के परिवहन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित होते थे और यदि चालक कानूनी शर्तों के अनुसार उन्हें चलाने के लिए अधिकृत नहीं थे। पांच न्यायाधीशों की ओर से सर्वसम्मति से 126 पृष्ठों का फैसला न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने लिखा।

शीर्ष अदालत ने मुकुंद देवांगन मामले में अपने 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं।

हालांकि, इसमें मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम और नियमों के तहत बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया। पीठ ने कहा, ”कुल 7,500 किलोग्राम से कम वाहन भार वाले वाहनों के लिए धारा 10(2)(डी) के तहत एलएमवी श्रेणी का लाइसेंस रखने वाले चालक को विशेष रूप से ‘परिवहन वाहन’ श्रेणी के लिए एमवी अधिनियम की धारा 10(2)(ई) के तहत अतिरिक्त अनुज्ञा की आवश्यकता के बिना ‘परिवहन वाहन’ चलाने की अनुमति है।’

‘ पीठ ने कहा, ”लाइसेंसिंग उद्देश्यों के लिए, एलएमवी और परिवहन वाहन पूरी तरह से अलग वर्ग नहीं हैं। दोनों के बीच एक अधिव्यापन मौजूद है। हालांकि, विशेष पात्रता आवश्यकताएं ई-कार्ट, ई-रिक्शा और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए लागू रहेंगी।”

पीठ ने कहा कि इस तरह की दुर्घटनाओं के कारण विविध हैं और यह धारणा निराधार हैं कि ये एलएमवी लाइसेंस के साथ हल्के परिवहन वाहन चलाने वाले चालकों के चलते होते हैं।

उसने कहा, ”सड़क दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले कारकों में लापरवाही से वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, सड़कों का खराब डिजाइन और यातायात नियमों का पालन न करना शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण कारकों में मोबाइल फोन का उपयोग, थकान और सीट बेल्ट या हेलमेट नियमों का पालन न करना शामिल है।”

पीठ ने कहा कि मोटर वाहन चलाना एक जटिल कार्य है जिसके लिए व्यावहारिक कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है और सुरक्षित ड्राइविंग में न केवल तकनीकी वाहन नियंत्रण शामिल है, बल्कि गति को नियंत्रित करने सहित विभिन्न सड़क स्थितियों में दक्षता भी शामिल है।

फैसले में कहा गया, ”हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे क्योंकि इस मामले में किसी भी पक्ष ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत नहीं किया है कि परिवहन वाहन चलाने वाला एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक, भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारक है।”

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