बड़ी खबर : गौ हत्या, तस्करी व मांस बिक्री पर सरकार सख्त….PHQ ने जारी किया परिपत्र
रायपुर : छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी, गौ वध और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर कड़ा एक्शन होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। गौ वध और गौ मांस रखने वालों को ना सिर्फ अब जेल जाना पड़ सकता है, बल्कि 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
डीजीपी अशोक जुनेजा की तरफ से जारी परिपत्र में स्पष्ट रुप से गौवंश की तस्करी, गौ वथ और गौ मांस की ब्रिकी जैसे प्रकरणों को कानूनी प्रावधान की जानकारी दी है। साथ ही ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई करने और रोकथाम करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
,पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक प्रदेश के कई जगहों पर गौ तस्करी, वध और मांस की बिक्री की शिकायत मिल रही है। ऐसे प्रकरणों में अभियुक्तों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से जनता के मन में आक्रोश होता है। लिहाजा ऐसी घटनाओं को रोका जाना और कार्रवाई जरूरी है।
परिपत्र में ये भी कहा गया है कि सिर्फ गौवथ और तस्करी जैसे कृत्यों के लिए कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, बल्कि जानवरों को भूखा रखने, अत्यधिक बोझ रखना, प्रताड़ित करना, पशुओं को टक्कर मारना या अन्य किसी भी तरह से यातना देगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।
परिपत्र में ऐसे मामलों को लेकर भी कानूनी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। परिवत्र के मुताबिक जिला स्तर पर गौवंश के वध तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) से संबंधित समस्त लम्बित प्रकरणों की सूची तैयार कर इनका समुचित पर्यवेक्षण/मानिटरिंग करते हुये शीघ्र किया जाये।
परिपत्र में साफ कहा गया है कि यदि नियम विरूद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जप्त किया गया है। उस बीच के समस्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टीप अंकित की जावेगी और पांच से अधिक बार नकारात्मक टीप अंकित होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। • यदि किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की गौवंश के वय तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिधान) की कार्यवाही में किसी प्रकार की शिथिलता व संलिप्तता पायी जाती है, तो उनके विरूद्ध कटोर दण्डात्मक/विभागीय कार्यवाही किया जाये।