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सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को मिली बडी राहत…मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर लगी रोक

(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। मानहानि मामले में दो साल की सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क रखे। राहुल की याचिका जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनी।

अदालत की ओर से दोनों पक्षों को 15-15 मिनट का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात एक व्‍यक्ति के अधिकार की नहीं है, एक सांसद की है। ट्रायल कोर्ट के जज ने अधिकतम सजा दी है, उन्‍हें इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी।

अपने फैसले में जज ने इसपर कुछ नहीं कहा। SC ने कहा कि अगर राहुल को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्‍हें बतौर सांसद अयोग्‍य नहीं करार दिया जाता। राहुल ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सजा पर निलंबन से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी है

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