पुलिस का बड़ा कदम : किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य, 15 दिन में थाने में देना होगा विवरण….
जशपुर। जिले में अपराध पर लगाम लगाने और किरायेदारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह (भा.पु.से) ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) के तहत जिले के सभी मकान मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने किरायेदारों की जानकारी 15 दिनों के भीतर, यानी 30 दिसंबर 2024 तक, अपने क्षेत्रीय थाना या चौकी में उपलब्ध कराएं।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडनीय है। मकान मालिकों को निर्देश दिया गया है कि नए किरायेदारों को रखने के 15 दिनों के भीतर भी यह जानकारी देना अनिवार्य होगा।
जांच और प्रचार अभियान:
इस आदेश के तहत जिले के सभी थाना-चौकियों में किरायेदारों की जानकारी के लिए निर्धारित प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया है। पुलिस ने बताया कि जागरूक मकान मालिक स्वयं यह प्रोफार्मा थाने से प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में जाकर भी मकान मालिकों को यह प्रारूप दिया जाएगा।
आदेश का प्रचार-प्रसार मुनादी, सोशल मीडिया, और पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है।
अपराधियों पर कसेगी नकेल:
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में किराए पर रहने वाले अस्थाई व्यवसायियों की आड़ में कुछ अपराधी तत्व गतिविधियां कर रहे हैं। इस आदेश से पुलिस को किरायेदारों की पूरी जानकारी मिलेगी और अपराधों पर रोकथाम संभव होगी।
पुलिस ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने और रिकॉर्ड तैयार रखने का निर्देश दिया है। आदेश लागू होने के बाद जिले में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है।