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BREAKING:DM – कमिश्नर को कोर्ट का आदेश , जहां शिवलिंग मिला , उस जगह को सील करें , मुस्लिम उस इलाके में न जाएं

(शशि कोन्हेर) : वाराणसी :  ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम पूरा होने के बाद सोमवार को वाराणसी की कोर्ट पहुंचे हिंदू पक्ष के लोगों ने बरामद शिवलिंग की सुऱक्षा करने की मांग की । इस परसिविल  कोर्ट ने वाराणसी के डीएम कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि जिस जगह से शिवलिंग बरामद हुआ है , उस जगह को सील कर दिया जाए । अतिरिक्त फोर्स लगाकर उस जगह को संरक्षित किया जाए । इतना नहीं कोर्ट ने वजुखाने के पानी को निकालने के बाद नजर आए शिवलिंग को कहा है कि इस इलाके में मुस्लिम लोग न जाएं । इससे इतर , इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी । जस्टिस चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई करेंगे । 

वाराणसी कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वादी द्वारा बताया गया है कि कॉप्लेक्स में शिवलिंग पाया गया है , जो एक महत्वपूर्ण शाख्स है , इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि वह इसे सील कर दें । जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए । इतना ही नहीं मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत होगी , वहीं ये लोग वहां वजु नहीं कर सकेंगे ।

बता दें कि हिंदू पक्ष इस बात की तैयारी में है कि वज्जू खाने को तब तक संरक्षित रखा जाए जब तक कि अदालत में रिपोर्ट न जमा हो जाए । सामने आ रहा है कि तीस बाइ तीस फुट के वज्जूखाने के ठीक बीच में से एक आकृति मिली है, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक fountain का हिस्सा है, जो दस साल पहले तक काम करता था ।

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