82 साल की उम्र 100 रुपए की घूस और 32 साल बाद मिली 1 साल की सजा
(शशि कोन्हेर) : लखनऊ की एक स्पेशल कोर्ट ने रेलवे के एक रिटायर कर्मचारी को 100 रुपये घूस लेने का दोषी पाया है और एक साल जेल की सजा सुनाई है। 82 वर्षीय रेलवे के पूर्व कर्मचारी पर साल 1991 में 100 घूस लेने का आरोप था। 82 वर्षीय बुजुर्ग अपनी उम्र का हवाला देता रहा, लेकिन स्पेशल जज अजय विक्रम सिंह ने उसे राहत देने से इनकर कर दिया और कहा कि राहत दे दी तो इससे सोसाइटी में बहुत खराब मैसेज आएगा।
पेंशन बनवाने के लिए ली थी घूस
Bar&Bench की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोषी राम नारायण वर्मा ने कोर्ट को बताया कि घटना 32 साल पहले की है और वह पहले ही 2 दिन जेल में बिता चुका है, इसलिए उसकी सजा पर पुनर्विचार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि 2 दिन की जेल नाकाफी थी और एक साल की हवालात से न्याय की अवधारणा जस्टिफाई होगी। कोर्ट ने कहा कि जजमेंट के वक्त पीड़ित पक्ष और समाज पर इसके असर जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया।
CBI ने रंगे हाथ पकड़ लिया था
दोषी राम नारायण वर्मा के खिलाफ साल 1992 में नॉर्दन रेलवे के लोको पायलट रामकुमार तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्मा ने उनकी पेंशन बनवाने के लिए 150 रुपए की घूस मांगी। उन्होंने पहले 50 रुपये दे दिया और बाद में और पैसे देने के लिए थोड़ा वक्त लिया।