छत्तीसगढ़

सीईओ ने जारी किया आदेश,शाखा प्रबंधक निलंबित,देखें आदेश…

बिलासपुर : धान बोनस की राशि आहरण में किसानों से कमिशन मांगे जाने पर सहकारी बैंक के पर्यवेक्षक सह शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री अवनीश शरण के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ द्वारा आज निलंबन आदेश जारी किया गया। मामला जिला सहकारी बैंक बिलासपुर की करगीरोड शाखा का है।

शाखा के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी शाखा प्रबंधक श्री हरिश कुमार वर्मा के विरूद्ध किसानों ने कमीशन मांगे जाने एवं नहीं दिये जाने पर अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई। जिसके कारण पर्यवेक्षक श्री हरिश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बैंक कर्मचारी सेवा (नियोजन, निबंधन और उनकी कार्यस्थिति) नियंम 1982 की प्रावधानों के अनुसार उन्हें निलंबित किया गया है। श्री वर्मा का समस्त प्रभार बैंक के सहायक लेखापाल शरद कुमार कौशिक को सौंपा गया है। श्री हरिश वर्मा को निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय सरकण्डा शाखा नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


उल्लेखनीय है कि विगत 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों के खातों में लंबित बोनस भुगतान की राशि जारी किये हैं। किसानों द्वारा बैंक पहुंचकर राशि निकाली जा रही हैं। ऐसे मौकों पर किसानों को सहयोग करने के बजाय सहकारी बैंक अधिकारी नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

कलेक्टर ने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायत सही पाई गई तो विभागीय सख्त कार्रवाई के साथ ही थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जायेगी। धान खरीदी, बोनस भुगतान सहित किसानों एवं गरीबों से जुड़े सभी मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जायेगी।

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