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अंग्रेजी का यह शब्द सुनकर भड़के CJI चंद्रचूड़, भरी कोर्ट में बोले..

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई कर रहे CJI डीवाई चंद्रचूड़ को याचिकाकर्ता का एक शब्द पसंद नहीं आया। सोमवार को उन्होंने यह तक कह दिया कि ‘यह कोई कॉफी शॉप नहीं है।’

हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता ने अपनी भाषा में सुधार किया। खबर है कि इसके बाद सीजेआई ने अनुच्छेद 32 याचिका को दाखिल करने पर भी सवाल किया।

याचिकाकर्ता एक रिट याचिका को लेकर बहस कर रहे थे। उस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि यह मामला अनुच्छेद 32 याचिका के लिए उचित है या नहीं।

दरअसल, इस याचिका के जरिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजेआई ने कहा, ‘क्या यह आर्टिकल 32 याचिका है क्या? एक जज को प्रतिवादी बनाकर आप PIL कैसे दाखिल कर सकते हैं।’ इसपर याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, ‘Yeah, yeah तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगाई।

मुझे क्यूरेटिव दाखिल करने के लिए कहा गया था।’ Yeah शब्द सुनकर सीजेआई खासे नाराज हो गए थे।

CJI ने कहा, ‘Yeah yeah Yeah मत कहो। कहो हां। यह कोई कॉफी शॉप नहीं है। यह कोर्ट है। मुझे Yeah बोलने वाले लोगों से एलर्जी है।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘जस्टिस गोगोई इस कोर्ट के पूर्व जज हैं .

और आप एक जज के खिलाफ इस तरह की याचिका नहीं दाखिल कर सकते हैं और सिर्फ इसलिए कि आप पहली बेंच के सामने सफल नहीं हुए, तो इन हाउस जांच की मांग नहीं कर सकते।’

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘लेकिन जस्टिस गोगोई ने उस बयान के आधार पर मेरी याचिका दाखिल कर दी थी, जिस बयान को मैंने अवैध होने की चुनौती दी है। मेरी कोई गलती नहीं है।

मैंने सीजेआई ठाकुर से मेरी समीक्षा याचिका श्रम कानून से परिचित बेंच के सामने बढ़ा दें… लेकिन ऐसा नहीं हुआ और याचिका खारिज हो गई।’

खबर है कि सीजेआई चंद्रचूड ने याचिकाकर्ता को याचिका से जस्टिस गोगोई का नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री इस याचिका को देखेगी।

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