छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का किया आकस्मिक निरीक्षण,दिए ये निर्देश….

बिलासपुर : कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज शाम सिम्स अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। करीब घण्टे भर तक विभिन्न वार्डाे का दौरा कर अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मरीजों की सुविधा के लिए पंजीयन विभाग में टोकन सिस्टम शुरू करने के निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिए ताकि मरीजों को लाईन में अनावश्यक खड़ा न रहना पड़े। स्त्री रोग विभाग के बाहर गलियारे में मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए अतिरिक्त कुर्सिया लगाने कहा। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल कुर्सियां लगायी गई।

सिम्स में खराब दो लिफ्ट तत्काल सुधरवाने के निर्देश दिए। मरीजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त लिफ्ट का प्रस्ताव भी तैयार करने कहा। उन्होंने इलाज कराने आये मरीजों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। अस्पताल की रसोईघर  पहुंचकर मरीजों के लिए बनाये गये भोजन की भी जानकारी ली। कंडम सामग्रियों को स्टोर रूम में रखने अथवा विनष्टीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अजय अग्रवाल, सीएमएचओ डॉ. राजेश शुक्ला, अस्पताल अधीक्षक डॉ. एस के नायक भी उपस्थित थे।


कलेक्टर ने अस्पताल में घुम-घुमकर व्यवस्थाएं देखी। कॉकरोच से बचाव के लिए पेस्ट कंट्रोल सहित अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के निर्देश दिए। अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों और इनका मरीजों के हित में उपयोग पर जोर दिया। टॉयलेट एवं वाशरूम का भी निरीक्षण किया।

नियमित साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। सफाईकर्मियों से भी चर्चा की। सफाईकर्मियों ने बताया कि उन्हें हर महीने लगभग 25 तारीख को भुगतान किया जाता है। कलेक्टर ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित एजेंसी को हर महीने की 05 तारीख तक भुगतान करने कहा। रेडक्रास सोसायटी को 100 कंबल सिम्स में और 50 कंबल जिला अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ट सुस्पष्ट अक्षरों में मोबाईल नम्बर के साथ प्रदर्शित करने को कहा है।

कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि प्राईवेट अस्पताल के डॉक्टर भी प्रिस्क्रीपशन कैपिटल अक्षरों में ही लिखेंगे। कलेक्टर ने अस्पताल में फर्श पर हुई टूटफूट की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में गुटखा खाकर आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाने कहा। गुटखा खाने पर 500 रूपए का जुर्माना संबंधी निर्देश जगह-जगह पर डिस्पले करने कहा।

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