बिलासपुर : कलेक्टर एवं जिला रिटर्निंग अधिकारी अवनीश शरण ने आज मंथन सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रत्याशियों की बैठक ली। उन्होंने मतगणना संबंधी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से उन्हें अवगत कराकर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना के लिए इनका पालन करने का आग्रह किया ।
गौरतलब है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतों की गणना बिलासपुर और मुंगेली दोनों जिलों में 4 जून को होगी। बिलासपुर जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में और मुंगेली जिले की गणना चातरखार स्थित कृषि एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय में होगी।
लेकिन पोस्टल बैलेट्स की गणना केवल बिलासपुर गणना केन्द्र में होगी। गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन 31 मई तक लिए जाएंगे। संबंधित एआरओ द्वारा गणना अभिकर्ता पास जारी किया जायेगा।
कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में मतगणना स्थल की व्यवस्था एवं गणना प्रक्रिया की बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि विधानसभा वार मतगणना की जायेगी । प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग हॉल बनाये गये हैं। प्रत्येक हॉल में 14 टेबलों पर गिनती की जायेगी। हर विधानसभा के लिए एजेन्टों के लिए अलग-अलग रंगों का पास दिया जायेगा।
यह पास टेबल विशेष के लिए होगा। अभिकर्ता अपने टेबल से बाहर इधर-उधर घुम फिर नहीं पायेगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभिकर्ता टेबल में सामने और निर्दलीय प्रत्याशियों के अभिकर्ता पीछे बैठंेंगे। सीसीटीव्ही से संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी। सवेरे 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की मतों की गणना की जायेगी।
इसके आधे घण्टे बाद ईव्हीएम मशीनों से गणना शुरू होगी। कलेक्टर ने गणना स्थल पर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, इसकी भी जानकारी दी। बीड़ी सिगरेट, गुटखा पाउच, स्मार्ट वाच एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाईसेज नहीं ले जा सकेंगे। चुनाव कार्यालय की ओर से उन्हें गणना कार्य के लिए कैल्क्यूलेटर मुहैया कराई जायेगी।
एडिशनल एसपी श्री उमेश कश्यप ने मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्थल में सामने की ओर से मतगणना कर्मी,शासकीय कर्मचारी, उम्मीदवार एवं उनके मतदान अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। गणना अभिकर्ताओं के लिए प्रवेश की व्यवस्था अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय गेट की ओर से किया गया है। केवल पासधारी व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। उन्हें हर समय पास अपने पास रखना होगा।
वाहनों में गैर पासधारी व्यक्तियों को नहीं लाया जाये। स्थल पर आचार संहिता के साथ धारा 144 भी प्रभावशील रहेगी। सभी को इनका पालन करना होगा। बाजा गाजा की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी ने जमानत राशि की जब्जी एवं वापसी नियमों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि कुल वैध मतों का छठा हिस्सा वोट पानी वाले उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान जमा कराए गए जमानत राशि वापस किया जायेगा। मुंगेली जिले में की गयी मतगणना व्यवस्था के बारे में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पार्वती पटेल ने जानकारी दी।