छत्तीसगढ़बिलासपुर

नगर निगम के कार्यपालन अभियंता पीके पंचायती के खिलाफ हुई शिकायत

बिलासपुर- आय से अधिक संम्पत्ति मामले में डायरेक्टर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो में पी.के पंचायती, कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर के द्वारा एकत्र की गई।

अनुपातहीन संपत्ति पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की 13 (1) बी,13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की शिकायत किए जाने की जानकारी मिली है ।

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