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उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और उसके करीबी शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

(शशि कोन्हेर) : उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीनों ही दोषियों पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। इस मामले में अतीक अहमद के छोटे भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। उसके सहित सात लोगों को दोषमुक्त किया है।

मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. उस दौरान कोर्ट रूम और उसके बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी. हाई सिक्योरिटी के तहत अतीक और उसके भाई अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से ले आया गया था. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोनों को अलदग-अलग प्रिजन वैन से कोर्ट में ले आया गया था.

आरोप है कि साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को पूर्व सांसगस अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे. उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

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