बिलासपुर

एक ही दुकान से निजी स्कूलों की किताबों की बिक्री के खिलाफ फरमान, यह रवैया बंद करें वरना होगी कार्रवाई

(मनीष नामदेव) : मुंगेली/ निजी स्कूलों की किताबें एक विशेष दुकान पर बिक्री होने पर कार्यवाही हेतु मुंगेली कलेक्टर को जनदर्शन में शिकायत किया गया, उक्त शिकायत में बताया गया कि मुंगेली जिले में संचालित कई निजी स्कूलों की किताबें एक विशेष दुकानों में ही बिक्री हो रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि मुंगेली के कई निजी स्कूलों की किताबें केवल एक विशेष दुकान पर ही बेची जा रही हैं जबकि इन किताबों का बिक्री कम से कम 4-5 पुस्तक विक्रेताओं के पास होनी चाहिये, विशेष दुकान में किताब मिलने की वजह से मनमाने कीमत पर उनके द्वारा किताब बेची जाती है। एक ही दुकान विशेष पर किताब मिलने से अभिभावकों का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। उक्त शिकायत में निवेदन किया गया कि इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुये निजी स्कूलों की किताबें 4-5 किताब दुकानदारों को बिक्री हेतु शिक्षा विभाग व स्कूलों को निर्देशित करने का कष्ट करें।


इसके बाद कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त इस शिकायत को जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया, जानकारी मिली हैं कि दूसरे दिन ही जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों/प्राचार्यो की बैठक बुलाई, जिसके बाद दिनांक 20 अप्रैल को ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी निजी स्कूलों के लिए एक निर्देश/आदेश भी जारी किया। डीईओ द्वारा सभी अशासकीय शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि मुंगेली जिले में निजी शालाओं द्वारा विद्यालय स्तर पर चलाई जा रही किताब एक विशेष दुकान में ही विक्रय होने की शिकायत प्राप्त हुई है। एक ही विशेष दुकान पर किताब मिलने से अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः समस्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि शाला स्तर पर जो किताबें चलाई जा रही है उनकी सूची स्थानीय स्तर के कम से कम 4-5 पुस्तक विक्रेता को उपलब्ध करायें। पालकों एवं दुकान संचालकों से सामंजस्य स्थापित कर पालकों को उनकी सुविधा के अनुसार किताबें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। पालकों को किसी एक विशेष दुकान से क्रय हेतु बाध्य न किया जायें।

उक्त निर्देश में आगे कहा गया कि इस संबंध में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन सात दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आपके विद्यालय के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी इस आदेश से निजी स्कूल प्रबंधन और विशेष किताब दुकानदारों में हड़कंप मच गया हैं। आपको बता दे कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके द्वारा विद्यालय में ही किताबें बेची जा रही हैं,हालांकि अब अभिभावकों और पत्रकारों की नजर इस पूरे मामले में बनी हुई हैं। अभिभावकों ने बताया कि इस किताब खरीदी-बिक्री मामले में बहुत बड़ा कमीशन का खेल चल रहा हैं, केवल एक विशेष दुकान पर निजी स्कूलों की किताब मिलने मामले में एक बड़ा कमीशन का खेल चल रहा जिस पर अभिभावकों ने भारी आक्रोश जताया।


मुंगेली कलेक्टर जनदर्शन में पूरे मामले की शिकायत अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी द्वारा किया गया था। शिकायतकर्ता स्वतंत्र तिवारी ने बताया कि निजी स्कूलों की किताबें केवल एक दुकान विशेष पर बेचने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई हैं, जो भी निजी स्कूल अपने स्कूल या किसी एक दुकान विशेष में किताब बेचने बाध्य करेगा या पाठ्यक्रम की सूची 4-5 या अधिकारी दुकानदारों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कराने पुनः शिकायत की जाएगी, तथा समय-समय पर अभिभावकों एवं दुकानदारों से इसकी जानकारी ली जाएगी।

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