यहां-वहां, जहां-तहां, न रखे वाहन…..रेलवे का नया फरमान, बनेगा विवाद का कारण
(भूपेंद्र सिंह राठौर) : बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दो पहिया व चार पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए अलग-अलग स्टैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेलवे का मानना है कि यात्री या छोड़ने आये सदस्य पार्किंग के बजाय अपने वाहन नो- पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। जिसके चलते स्टेशन पहुंचने का रास्ता बाधित होता है और लोग परेशान होते है। लेकिन अब नई व्यवस्था से मार्ग बाधित नही होगा। हालांकि रेलवे की इस व्यवस्था से आम जनता को परेशानी होगी।
स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित और सुगम आवागमन के लिए प्रबंधन सख्ती अपना रहा है. स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण सुनिश्चित करने पार्किंग के लिए अधिसूचित स्थानों के अलावा जीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहियापारा आरयूबी तक, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेलवे कोच रेस्टोरेन्ट से तारबाहर प्रवेश तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है।
रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाड़ियों को जप्त किया जायेगा और 200 रुपये जुर्माना वसूल करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। इसी तरह छह घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की स्थिति में अतिरिक्त 20 रुपये प्रतिघंटे की दर से शुल्क देना होगा। इसी तरह नो -पार्किंग में खड़े चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग किया जाएगा और 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर छोड़ा जाएगा इसके अलावा 06 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की स्थिति मे वाहन मालिक से 50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा। सभी कार्यवाई और शुल्क जमा करने प्रभारी रेलवे कर्मचारी तैनात किया जाएगा। वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगा।