अरविंद केजरीवाल को ईडी का छठा समन, कोर्ट ने भी किया है तलब..
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा है। गौरतलब है कि केजरीवाल अब तक ईडी ने सभी समन को नजरंदाज करते आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हर बार ईडी के समन को अवैध करार देते आए हैं।
इसको लेकर ईडी ने हाल ही में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। ईडी का कहना था कि न्यू एक्साइज पॉलिसी से जु़ड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पांच समन भेजे जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक इन समन का कोई माकूल जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल अब तक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। बीते सात फरवरी को ईडी इसी बात को लेकर राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी।
इस पर अदालत ने सुनवाई की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत जांच एजेंसियों को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है। आरोपी की उपस्थिति सबूत देने या रिकॉर्ड पेश करने के लिए जरूरी मानी जा सकती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री अधिनियम की धारा 50(3) के आधार पर ऐसे समन का पालन करने के लिए बाध्य थे, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहे।
इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी के समन की अवज्ञा करने को लेकर अदालत ने केजरीवाल (arvind kejriwal) को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। अब एकबार फिर ईडी की ओर से केजरीवाल को समन जारी किया गया है। अदालत ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ईडी के समन अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया और छठा समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 19 फरवरी को संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले केजरीवाल को इस साल 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर जैसी तारीखों पर बुलाया गया था।