छत्तीसगढ़

BREAKING : चुनाव का शंखनाद, आचार संहिता लागू, इन चीजों पर सख्त पाबंदी..

चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) भी प्रभावी हो गई

देशभर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं. आयोग के इसी नियमों को आदर्श आचार संहिता कहा जाता है. आदर्श आचार संहिता चुनावों के दौरान सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार्य नियम है

. इसका उद्देश्य प्रचार, मतदान और मतगणना को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखना और सत्तारूढ़ दलों द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है. परंतु, इसे कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है.

चुनाव प्रचार और अभियान के दौरान न्यूनतम आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों से एक अपील, मानक राजनीतिक व्यवहार का निर्धारण करने वाला एक दस्तावेज है और 1968 और 1969 के मध्यावधि चुनाव के दौरान आयोग ने तैयार किया था.

आचार संहिता लागू होने के साथ सरकार कोई नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती.
चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता.
चुनावी पार्टियों को रैली और आम सभा के लिए अनुमति लेनी होगी.
धार्मिक स्थलों और चिह्नों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकता
मतदाताओं को नकद या उपहार देने पर रोक
चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों को नेता और मंत्रियों से मिलने पर रोक.

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