छत्तीसगढ़

16 जून से 15 अगस्त तक मछली मारने पर रहेगा प्रतिबंध, जानिए कितना होगा जुर्माना..?

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर,।प्रदेश में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट को प्रतिबंधित किया गया है।

उप संचालक मछली पालन ने बताया कि राज्य के समस्त नदियों-नालों तथा सहायक नदियों में सिंचाई हेतु निर्मित तालाब व जलाशय में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी जल स्रोतों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना का प्रावधान है।

उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button