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राजनीतिक दलों के चंदे पर लगेगी लगाम, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर की यह सिफारिश

(शशि कोन्हेर) : चुनाव आयोग  ने सोमवार को राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने और काले धन के चुनावी चंदे को साफ करने के लिए नकद चंदे को 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक सीमित करने का प्रस्ताव किया है।

चुनाव आयोग ने की कई सिफारिशें


सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू  को पत्र लिखकर जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों का मकसद राजनीतिक दलों को मिले चंदे में सुधार और पारदर्शिता लाना है। साथ ही चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों का खर्च भी उठाना है।

यह कदम हाल ही में 284 डिफाल्टर और गैर-अनुपालन पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को हटाकर पोल पैनल की पृष्ठभूमि में आया है, जिनमें से 253 से अधिक को निष्क्रिय घोषित किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा अपने प्रशासनिक प्राधिकरण, सीबीडीटी के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करने के बाद आयकर विभाग ने हाल ही में कर चोरी के आरोप में देश भर में ऐसी कई संस्थाओं पर छापा मारा।

नकद चंदे की सीमा को घटाने की वकालत


ताजा प्रस्तावों के अनुसार, सूत्रों ने कहा, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने की वकालत की है।
वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के सभी चंदे का खुलासा अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना होता है जो चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।


सूत्रों ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के प्रस्ताव को कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, तो 2,000 रुपये से अधिक के सभी दान को योगदान रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिससे फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी।


सूत्रों ने कहा कि आयोग ने पाया कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दिया गया चंदा शून्य था, लेकिन उनके लेखा परीक्षित खातों के विवरण में बड़ी मात्रा में प्राप्तियां दिखाई गईं, जो नकद में बड़े पैमाने पर लेनदेन को 20,000 रुपये की सीमा से नीचे साबित करती हैं।


चुनाव आयोग ने नकद चंदे को 20 प्रतिशत या किसी पार्टी को मिले कुल फंड में से अधिकतम 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, पर रोक लगाने की मांग की है।


चुनाव लड़ने वाले व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च में पारदर्शिता लाने और इस खर्च में ‘बदलाव’ को दूर करने के हिस्से के रूप में चुनाव आयोग ने मांग की है कि एक इकाई/व्यक्ति को 2,000 रुपये से ऊपर के सभी खर्चों के लिए डिजिटल लेनदेन या खाता प्राप्तकर्ता चेक हस्तांतरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।


उम्मीदवार को बनाए रखना होगा चुनाव से संबंधित अलग खाता
सरकारी सूत्रों ने बताया कि चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 89 में किए जाने वाले इस संशोधन के लागू होने के बाद, एक उम्मीदवार को चुनाव से संबंधित रसीद और भुगतान के लिए एक अलग खाता बनाए रखना होगा और चुनाव खर्च के खाते के रूप में इसे पारदर्शी रूप से अधिकारियों को बताना होगा।

अभी तक, चुनाव खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता बनाए रखना निर्देशों का हिस्सा है, लेकिन चुनाव आयोग चाहता है कि यह चुनाव संचालन नियमों का हिस्सा बने। चुनाव आयोग यह भी चाहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार चुनावी उद्देश्यों के लिए एक अलग बैंक खाता खोलें, इस खाते के माध्यम से सभी खर्चों और प्राप्तियों को रूट करें, और इन विवरणों को अपने चुनावी खर्च के खाते में प्रस्तुत करें।

विदेशी चंदे पर चुनाव आयोग की नजर


चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए ‘चुनावी सुधारों’ की भी मांग की है कि आरपी अधिनियम और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के तहत पार्टियों के फंड में कोई विदेशी चंदा न आए। सूत्रों ने कहा, वर्तमान में, प्रारंभिक चरणों में विशेष रूप से विदेशी दान को अलग करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, और योगदान रिपोर्ट का वर्तमान प्रारूप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘सुसज्जित नहीं’ है।

इसलिए, आयोग ने विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के बीच इस विषय पर व्यापक चर्चा की मांग की है ताकि निषिद्ध विदेशी दान की पहचान करने और उसे रोकने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके। चिंता का एक अन्य क्षेत्र जो चुनाव आयोग द्वारा पहचाना गया है, वह विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन है।

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