वो खुदा के नाम पर वोटर्स को डरा रहे थे..उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.. इलाहाबाद हाईकोर्ट का केजरीवाल को राहत देने से इनकार
(शशि कोन्हेर) : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 साल पुराने केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में दर्ज किए गए केस में सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने उस समय कहा था कि ‘भाजपा को वोट करने वालों को खुदा माफ नहीं करेगा।’ इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ने वोटर्स को खुदा के नाम पर धमकाया, यह जानते हुए कि ‘खुदा’ शब्द के इस्तेमाल से कुछ वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति जोकि एक राज्य का मुख्यमंत्री हो, ऐसे वाक्य या शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, जिसका कुछ छिपा हुआ अर्थ हो।
दिल्ली के सीएम के खिलाफ यह केस 2014 में रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल ऐक्ट 1951 की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया था। कथित तौर पर केजरीवाल ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक सार्वजनिक सबा में कहा, ‘जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा, देश के साथ गद्दारी होगी। जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा। देश के साथ गद्दारी होगी।’