बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पदों की भर्ती हेतु साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट की रोक

(कमलेश शर्मा) : बिलासपुर। सकरी बिलासपुर के रहने वाले क्रांति लाल साहू जो कि पेशे से वकील है उन्होंने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका पेश की है कि उसने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ के द्वारा छत्तीसगढ राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने पर याचिकाकर्ता ने भी निर्धारित आवेदन पत्र निर्धारित तिथि में पंजीकृत डाक से प्रेषित किया था।

किंतु याचिका कर्ता का नाम उक्त विभाग के द्वारा पात्र अभ्यर्थियों अथवा अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं था। उनकी सूची दिनांक २२ 10 2022 को जारी की गई थी। और ऐसे सभी अपात्र गलत आवेदन पत्र भेजने वालों को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। परंतु तब अपात्र सूची में याचिका कर्ता का नाम नहीं था। बाद में रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश ओयोग के द्वारा अध्यक्ष पद हेतु दिनांक 3 दिसंबर 2022 को तथा चार दिसम्बर 2022 को रायपुर में अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के आयोजन संबंधी परिपत्र जारी कर दिया गया था।

वेबसाइट में इंटरव्यू में भाग लेने वाले पात्र उम्मीदवारों के नामों की सूची भी जारी की गई। जिस सूची में भी याचिका कर्ता नाम शामिल नहीं किया गया। जिस पर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता से मिलकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उक्त आशय की याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय से उसे साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दिलवाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की है। जिस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ के जज माननीय पीपी साहू के कोर्ट की पीठ ने प्रकरण को दिनांक 2 दिसंबर 2022 को सुनवाई में लिया था एवं शासन पक्ष के अधिवक्ता को अवसर देते हुए वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए एवं प्रकरण में आगे की सुनवाई के लिए प्रकरण को आज 3 दिसंबर 2022 के लिए नियत किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग रायपुर एवं सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर को निर्देशित कर याचिकाकर्ता को चुंकि उसका नाम अपात्र सूची में भी शामिल नहीं किया गया एवं उसे दावा आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्धारित समय भी नहीं दिया गया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए उत्तर वादी गण को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता को अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग पद हेतु चल रहे साक्षात्कार में आज शामिल करने का निर्देश जारी कर उक्त पद हेतु लिए जा रहे साक्षात्कार के परिणाम की घोषणा पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

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