छत्तीसगढ़
रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो में दी जा रही छूट के लिए जारी अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 31 मार्च को होगी सुनवाई
(शशि कोन्हेर) : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने दिनांक 31 मार्च से 5 अप्रैल, 2023 तक रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो हेतु वाहनों की खरीदी पर जीवन काल हेतु ऐड किये जाने वाले कर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट देने हेतु जारी अधिसूचना पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
उपरोक्त आदेश तापस ऑटो एजेंसी, कोरबा, शीतला ऑटो मोबाइल्स, कोरबा व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर जारी हुआ है।
याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उक्त अधिसूचना जारी किए जाने से उनके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जो कि संविधान की कंडिका 14 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
प्रकरण की आगामी सुनवाई 31 मार्च को रखी गयी है।