छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करें SI के नियुक्ति आदेश……

(शशि कोन्हेर) : छत्तीसगढ़ में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने के लिए कहा है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। वहीं भर्ती में अनियमितता को लेकर अलग-अलग 721 याचिकाएं दायर की गई हैं।

दरअसल, राज्य सरकार ने साल 2018 में एसआई, प्लाटून कमांडर सहित 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच विभिन्न चरणों में भर्ती के लिए एग्जाम लिए गए, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, एंट्रेस एग्जाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई, जिसके बाद सितंबर में साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी की गई थी।

भर्ती में अनियमितता को लेकर प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की। इन पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आपत्ति के बाद परीक्षण कराकर बंद कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य शासन की तरफ से बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को इनकार कर दिया

कोर्ट के भर्ती पर रोक लगाने से इनकार के बाद भी देरी से परेशान होकर चयनित उम्मीदवारों ने हस्तक्षेप याचिका दायर की। इसमें बताया कि भर्ती की सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया।

हस्तक्षेपकर्ता प्रतियोगियों की तरफ से उनके वकील ने अर्जेंट हियरिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट को उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया गया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई है, जिसके कारण उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने राज्य शासन को निर्देशित किया है नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही केस को सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद रखने के लिए कहा है।

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