गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाहीछत्तीसगढ़

पति को मिला 7 साल का सश्रम कारावास, पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला

(उज्ज्वल तिवारी) : पेंड्रा। जिले में पत्नी के साथ खराब व्यवहार एवम शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर आत्महत्या को प्रेरित करने वाले पति को कोर्ट ने सात 07 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड के द्वारा सुनाया गया है।। दरअसल पूरा मामला जनवरी 2021 का है, जहां गौरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपरिया के रहने वाला आरोपी वीर सिंह मार्को अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर शराब पीकर उसके आचरण में लांछन लगा रहा था अपने पति की इन हरकतों की वजह से पत्नी रेखा मार्को ने तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।

वहीं गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर सभी सबूतों और जांच के आधार पर मृतिका रेखा मार्को के पति वीरसिंह मार्को के ऊपर धारा 306 भादवि के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया था।

जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति वीर सिंह मार्को को सात साल सश्रम कारवास के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पूरे मामले में शासन की ओर से पंकज नागईच लोक अभियोजक ने पैरवी की गई थी।

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