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स्वाति मालीवाल मामले में कोर्ट ने बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा



दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिभव को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया था।


सुनवाई के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बिभव को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सोमवार को एक सत्र न्यायालय ने बिभव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

इस बीच आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने या नहीं किए जाने के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने याचिका पर नोटिस जारी किए जाने का इस आधार पर विरोध किया कि यह (याचिका) सुनवाई योग्य नहीं है। जिसके बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘’इस मामले के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने को लेकर आदेश सुरक्षित रखा जाता है।’

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