भारतीय नागरिक और पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव के लिए अपना वकील नियुक्त करेगा भारत, पाकिस्तान में फांसी की सजा हो चुकी है जाधव को
इस्लामाबाद – पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक व पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत से आग्रह किया है। कुलभूषण को पाकिस्तानी अदालत ने जासूसी और आतंकी गतिविधियों के फर्जी आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत को कुलभूषण जाधव के मुकदमे में पैरवी के लिए अपना वकील नियुक्त करने की छूट है।
भारत को 13 अप्रैल तक का समय
ताकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर अमल किया जा सके। इसके लिए पाकिस्तानी अदालत ने भारत को 13 अप्रैल तक का समय दिया है। इसी अवधि में भारत को नासिर्फ जाधव के लिए वकील नियुक्त करना होगा बल्कि उनके मामले की पैरवी के लिए तैयारी भी करनी होगी। उल्लेखनीय है कि पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को अपना वकील नियुक्त नहीं करने दिया था और कहा था कि उनकी पैरवी भी पाकिस्तानी वकील ही करेगा।
पाकिस्तान के अटर्नी जनरल ने पहल को सराहा
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथर मिन्नलाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तानी न्यायिक प्रणाली में विश्वास जताते हुए जाधव को सजा-ए-मौत के मामले पर पुनर्विचार करने के मामले को पाकिस्तान पर ही छोड़ा है। पाकिस्तान के अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत के जाधव के मामले में भारत से संपर्क करने की प्रक्रिया की सराहना की है।
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट गया था भारत
उल्लेखनीय है कि 51 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके हैं और भारत का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंसियां उन्हें ईरान के चाबहार बंदरगाह से अगवा कर पाकिस्तान ले गई थीं।