(आशीष मौर्य) बिलासपुर : देश में 1 जुलाई 2024 से संशोधित कानून लागू होने जा रहा हैं। रविवार को नए कानून को लेकर आईपीएस अजय कुमार ने अपने मातहतो को आवश्यक जानकारी दी। नए कानून मे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं।
नए कानून की जानकारी देने पुलिस अधिकारी अपने मातहतो की बैठक ले रहे है। आईपीएस अजय कुमार ने कहा- की समय, काल, परिस्थितियां जिस तरह बदलती हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने वाले हैं। ऐसे में नए कानूनों की जानकारी व उसमें हुए बदलावों पर चर्चा बहुत जरूरी है।
कानून में बदलाव के बाद पुलिस अफसर भी खुद को अपडेट कर रहे है। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।
पुलिस के अनुसार यह दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर एक कदम है। नए क़ानून मे अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है।
यह बदलाव भारतीय समाज की आवश्यकता और भावनाओं के अनुरूप है। कानून में संशोधन मुख्य रूप से अपराधी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने किया जा रहा है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है।