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पत्रकार को धमकी-सलमान और उसके बॉडीगार्ड के खिलाफ मामला हुआ खारिज-क्या कहा हाईकोर्ट ने..?

(शशि कोन्हेर) : बॉलीवुड एक्टर सलमान ख़ान के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही खारिज करने का फ़ैसला सुनाते वक़्त बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का ये मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ़ इसलिए बेवजह परेशान किया जाए क्योंकि वो एक सिलेब्रिटी है.

सलमान ख़ान के ख़िलाफ़ ये केस एक पत्रकार ने साल 2019 में दर्ज कराया था. पत्रकार ने अपनी शिकायत में सलमान ख़ान पर धमकी देने का आरोप लगाया था.

जस्टिस भारती डांगरे ने 30 मार्च को ही सलमान ख़ान और उनके बॉडीगार्ड नवाज़ शेख के ख़िलाफ़ ये केस खारिज कर दिया था. निचली अदालत ने इस मामले में दोनों समन जारी किया था.


बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मैजिस्ट्रेट समन जारी करते वक़्त प्रक्रिया के पालन में नाकाम रहे. आदेश में कहा गया है, “न्यायिक प्रक्रिया का ये मतलब नहीं है कि किसी को बेवजह परेशान किया जाए. सिर्फ़ इसलिए कि अभियुक्त एक जाने-माने सिलेब्रिटी हैं, शिकायतकर्ता के कहने पर उनके साथ ग़ैरज़रूरी सख़्ती नहीं की जा सकती है.”

जस्टिस डांगरे ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्यवाही जारी रखना उनके साथ घोर नाइंसाफ़ी होगी. मैजिस्ट्रेट को इस मामले में सबसे पहले शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करना चाहिए था ताकि उनके आरोपों की पुष्टि की जा सके.

इस मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च, 2022 में सलमान और उनके बॉडीगार्ड के ख़िलाफ़ समन जारी कर उन्हें पांच अप्रैल, 2022 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

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