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केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, शराब घोटाले में SC का बड़ा फैसला

कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं दिया कि ईडी केस में गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद 17 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के सवाल पर विचार नहीं किया गया है, बल्कि पीएमएल की धारा 19 के मानकों पर गौर किया गया है। सेक्शन 19 और सेक्शन 15 में अंतर बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच फैसला नहीं कर लेती है, केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जज ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है।

वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की वजह से गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने लोकसभा चुनाव के बीच 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की ओर से लंबी दलीलें चलीं।

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