ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर बोले केशव प्रसाद “सत्य ही शिव”… वहीं ओवैसी ने कहा…मस्जिद थी और रहेगी…!
(शशि कोन्हेर) : वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे का काम पूरा हो गया. तीसरे और आखिरी दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है. वहीं, मुस्लिम पक्षकार ने इस दावे को नकारते हुए कहा, अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला. हालांकि, इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है. उधर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी, और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह.
केशव प्रसाद मौर्या ने ट्वीट कर कहा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है. उन्होंने कहा, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है क्योंकि “सत्य ही शिव” है. बाबा की जय, हर हर महादेव.
दरअसल, वाराणसी की कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था. आखिरी दिन का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आजतक से बातचीत में बताया, कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है, वे उसकी प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जाएंगे.
हिंदू पक्ष के दूसरे वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ. उनका दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है. इसकी गहराई भी काफी है. वहीं हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि आज बाबा मिल गए, कल्पना से अधिक प्रमाण मिले हैं.
मुस्लिम पक्ष ने दावा नकारा
मुस्लिम पक्ष ने दावे को सिरे से नकार दिया. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं. वहीं दावे प्रति दावे के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने अदालती गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिवलिंग मामले पर चुप्पी साध ली. उधर, वाराणसी के डीएम कौशल राज ने कहा, कमीशन के किसी सदस्य द्वारा सर्वे की किसी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया. यह मामला कोर्ट में है.
कोर्ट पहुंचा मामला
शिवलिंग मिलने का मामला वाराणसी की सेशन कोर्ट पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है. वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है।