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बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट, स्वत: लिया संज्ञान..!

(शशि कोन्हेर) : बंगाल के बीरभूम जिले मैं हुई भयंकर हिंसा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर शासन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया था। इसके अलावा पांच अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी। बुधवार को दोपहर बाद उन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीरभूम जिले के बोगटुई गांव को कड़े सुरक्षा घेरे में रखने और घटनास्थल पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखने का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल को 24 मार्च को केस डायरी लाने और दोपहर 2 बजे तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से कहा है कि जहां हिंसा हुई है वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए इसके लिए उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हाईकोर्ट ने 24 घंटे निगरानी करने और जिलाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श कर इस घटना के गवाह और गांव वालों को सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही है। खंड पीठ ने कहा है कि उसके अगले आदेश तक कैमरे से निगरानी जारी रहेगी। सीसीटीवी की मानिटरिंग जिला अदालत के जज की मानिटरिंग में की जाएगी निगरानी में की जाएगी। यहां यह बताना लाजमी है कि एक तृणमूल नेता की हत्या के बाद 12 घरों को बाहर से बंद कर आग लगा दी गई थी। जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत आठ लोगों की जलने से मौत हो गई थी।

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