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कोविड-19 का टीका किसी को भी उसकी सहमति के बिना जबरिया नहीं लगाया जा सकता….

(शशि कोन्हेर) : केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण के दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण नहीं कराने की बात नहीं कही गई है। दिव्यांगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने से छूट के मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि, उसने ऐसी कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं बनाई है। जिसके तहत किसी को भी टीकाकरण प्रमाण पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य किया गया हो। केंद्र ने गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में यह बात कही।

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