छत्तीसगढ़

महिलाओ के अधिकार संबंधित विधिक जागरूकता
शिविर हुआ सम्पन्न

(राम प्रसाद गुप्ता) : मनेंद्रगढ़ : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समाज मे पिछडे़  व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है तथा उक्त अधिनियम के कारण किसी भी प्रकार  से किसी विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है।. न्याय प्राप्त करने का जितना अधिकार एक अमीर व्यक्ति या किसी समान्य वर्ग के व्यक्ति को है उतना ही अधिकार एक आम व्यक्ति को है न्याय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है,

सभी को  समान अवसर दिए जाना इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लोगो के बीच जागरूकता कार्यक्रम कर समाज के अंतिम छोर मे निवासरत जो न्याय से बंचित जो उसे निशुल्क कानूनी जानकारी प्रदान कर लाभ दिलाना मुख्य उदेश्य है वंही  तालुका विधिक सेवा समिति मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से जनपद सभागार मे महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य रूप से समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान कराने हेतु महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी विडियो एवं वक्तब्य के माध्यम से दी गई।

जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि  मंसूर अहमद प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय मनेन्द्रगढ़  एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति मनेन्द्रगढ़ एवं दुतीय जिला एवं सत्र न्यायधीश सुश्री सुनीता साहू, विशिष्ट अतिथि  मानवेंद्र सिंह प्रथम जिला एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश ,  एवं उक्त जागरूकता कार्यक्रम का संचालन श्रीमति एकता अग्रवाल
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम मे  अधिवक्ता संघ् के अध्यक्ष संजीवनलाल , सचिव  सूरजभान सिंह, सहायक विकास विस्तार अधिकारी कमल किशोर जायसवाल, महिला अधिवक्ता श्रीमति  पुनम गुप्ता  ,श्रीमति रश्मि पाण्डेय  सभी के  द्वारा महिलाओ के अधिकार के संबंध मे कानूनी जानकारी दी गई  तथा उक्त कार्यक्रम मे महिला स्व सहायता समूह, शिक्षिका ,स्वास्थ्य कर्मी ,आगनबाडी  एवं  मितानिन  सहित सैकड़ो महिला कर्यकर्तागण सभी उपस्थित थी।

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