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12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मरते दम आजीवन कारावास पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार….
(शशि कोन्हेर) : 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी साबित हुए एक व्यक्ति निखिल शिवाजी गोलाइट को हाई कोर्ट के द्वारा मरते दम तक (आजीवन) कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि निचली अदालत के द्वारा इसे फांसी की सजा दी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई। इस व्यक्ति के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ एक याचिका दर्ज करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 376 डीबी संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार )का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिका में प्रतिपक्ष की बनाए गए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है।