नाबालिक बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, पिता ने ही दर्ज कराई थी बेटे के खिलाफ शिकायत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली पवित्र रिश्ते को भी शर्म सार कर दिया। अखिर लोग किस रिश्ते पर भरोसा करें, ऐसा इंसान जो अपनी नाबालिग बेटी को ही डरा धमका कर बलात्कार करता रहा है,यह घिनौना नीच काम करने वाले दुष्कर्म के आरोपी पिता को एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के गुम्माटोला गांव का है जहां 22 जुलाई को नाबालिक लड़की के दादा ने अपनी ही बेटे के खिलाफ गौरेला थाने में मामला दर्ज कराया था कि नाबालिग लड़की से जिसकी उम्र केवल 10 साल की है उसका पिता डरा धमका कर मारपीट करता है और कई बार बलात्कार कर चुका है ।
22 जुलाई को भी जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से गलत काम किया तो लड़की के दादा ने गौरेला थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। जिस पर पुलिस ने दो दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी बृजेश भैना की पत्नी सात आठ साल पहले ही उसको छोड़ कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी जबकि बच्ची अपने पिता और दादा दादी के साथ रहती थी। पिता अक्सर शराब पीकर आता और बच्ची के साथ मारपीट करता और कुछ दिनों से गलत काम करने लगा था जिसकी जानकारी बच्ची ने अपने दादा को दी और तब दादा ने गौरेला में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए इसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला ठहराते हुए आरोपी पिता को पाक्सो एक्ट के तहत मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की..