राजधानी रायपुर में आज, गुरुवार 19 सितंबर को गणेश झांकी निकाली जाएगी। इस मौके पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब और अन्य संबंधित स्थानों को कल शाम 4 बजे से बंद रखा जाएगा।
यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत लागू किया गया है।
कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि गणेश विसर्जन का आयोजन शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो सके।