ममता बनर्जी को लगा झटका.. द केरला स्टोरी पर लगा बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, केरल और तमिलनाडु के लिए भी होगी सुनवाई
(शशि कोन्हेर) : सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। मालूम हो कि ममता सरकार ने आठ मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा दी थी।
‘द केरल स्टोरी’ मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। वहीं, कोर्ट में फिल्म के निर्माता ने कहा कि ‘द केरल स्टोरी’ को प्रमाणन प्रदान करने के खिलाफ किसी ने भी कोई सांविधिक अपील दायर नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी फैसला के लिए कार्यवाही से पहले वह ‘द केरल स्टोरी’ देखना चाहेगा। साथ ही, कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसने प्रदेश सरकार से फिल्म देखने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा।
इससे पहले बीते शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने के तीन दिन बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल करते हुए कहा था कि फिल्म को देश के बाकी हिस्सों में बिना किसी समस्या के प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिख रहा।
पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, ”देश के बाकी हिस्सों में फिल्म दिखाई जा रही है जिसमें वे राज्य भी शामिल हैं जिनकी जनसांख्यिकीय संरचना समान है और वहां कुछ नहीं हुआ। इसका फिल्म के कलात्मक मूल्य से कुछ नहीं लेना-देना है। यदि लोग फिल्म को नहीं पसंद करते, तो वे फिल्म को नहीं देखेंगे।”
‘कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है’
सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि खुफिया जानकारी के मुताबिक, यहां कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच शांति भंग हो सकती है। पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का प्रदर्शन करने वाले सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्पष्ट करे। पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी से कहा, ”राज्य सरकार नहीं कह सकती कि जब सिनेमाघरों पर हमला किया जाता है और कुर्सियों को जलाया जाता है, तो वह मुंह मोड़ लेगी।” इसके बाद बेंच ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों ही राज्यों को नोटिस जारी कर दिया था।