मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली कोर्ट से राहत….ED-CBI ने जवाब देने के लिए मांगा 4 दिन का समय
दिल्ली के कथित शराब घाटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी। हालांकि, कोर्ट ने दोनों को चार दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 13 मई को होगी।
ईडी और सीबीआई के वकील ने जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच के सामने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत चाहिए। जांच अधिकारी अभी इस केस में दूसरी शिकायत पर काम कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने जांच एजेंसियों के द्वारा समय मांगे जाने के आग्रह पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वे डेढ़ साल से ज्यादा समय से जांच ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के भीतर ट्रायल खत्म कर देंगे।
सिसोदिया के वकील ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत याचिका को कई बार स्थगित भी किया गया था। इसके बाद जज ने कहा कि मैं आपको (ED) केवल 4 दिन का समय दे रही हूं। मैं मामले को सोमवार यानी 13 मई के लिए रख रही हूं। साथ ही, जांच एजेंसियों को सोमवार तक अपने जवाबों की कॉपी सिसोदिया के वकील को देने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।