BREAKING : मंत्रिपरिषद की बैठक में कई लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय..
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे राज्य की औद्योगिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
1. धान खरीदी की राशि की वैधता बढ़ी
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को स्वीकृत 14,700 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति राशि की वैधता 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई है।
2. ओबीसी आरक्षण में बड़ा बदलाव
त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत उन निकायों में ओबीसी आरक्षण शून्य होगा, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।
3. शिक्षकों का संविलियन
पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। अन्य पात्र मामलों में भी संविलियन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
4. नई औद्योगिक नीति 2024-29
नई औद्योगिक विकास नीति का प्रारूप मंजूर किया गया, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में एमएसएमई संशोधन और उद्योगों के लिए कई प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। यह नीति अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन@2047 को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
5. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू की जाएगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को राज्य के बाहर स्थित तीर्थस्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया है।
6. तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू
राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा। इससे उद्योगों को कुशल कार्यबल भी मिलेगा।
7. रियायती दर पर भूखंड आबंटन
नवा रायपुर अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए रियायती दरों पर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
8. आवासीय परिसर निर्माण की अनुमति
ग्राम नियानार, जगदलपुर में एनएमडीसी के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण हेतु 118 एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को सौंपने की मंजूरी दी गई है।
9. मुद्रांक शुल्क में छूट
नवा रायपुर परियोजना के तहत भूमि क्रय पर मुद्रांक शुल्क में 31 मार्च 2026 तक छूट दी जाएगी।
10. दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय में नया पद
राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
11. रजिस्ट्री शुल्क संरचना का पुनरीक्षण
जनहित को ध्यान में रखते हुए अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क में युक्तिकरण का निर्णय लिया गया है।