श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट में जारी रहेगी 15 मामलों की एक साथ सुनवाई
मधुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को झटका दिया। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई है। अब केस से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई एक साथ हाई कोर्ट में होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देकर याचिका दायर की थी। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विवाद से जुड़े 15 मामलों का मुकदमा एक साथ जोड़कर चलाने के लिए कहा था। कोर्ट के अनुसार सभी मुकदमों में एक जैसे सबूतों के आधार पर फैसला आना चाहिए और इसी कारण एक साथ इनकी सुनवाई होनी चाहिए।
कोर्ट का समय बचाने के लिए एक साथ इन मामलों की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 केस को जोड़ कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर अपील का निपटारा किया। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश को वापस लेने का एक आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए मस्जिद ट्रस्ट को पूर्व के नतीजे से असंतुष्ट होने पर वर्तमान अपील को फिर से शुरु करने की स्वतंत्रता दी गई है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उसे नाउम्मीदी ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुनवाई लंबित है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अयोध्या के बाद किसी और धर्मस्थल विवाद में वास्तविक स्थिति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ कानून का उल्लंघन है।