कर्नाटक में बकरीद पर गौवध नहीं.. सरकार ने जारी किए आदेश
(शशि कोन्हेर) : कर्नाटक सरकार ने बकरीद पर गोहत्या नहीं होने देना सुनिश्चित करने का प्रशासन को निर्देश दिया है। शनिवार को मुस्लिम त्योहार बकरीद पर गोवंश का कोई भी जीव गाय, बैल, बछड़ा और ऊंट को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसे अमल में लाने के लिए हेल्पलाइन और कई टास्क फोर्स तैयार किए गए हैं। यह लोग बकरीद के दौरान निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर एफआइआर भी दर्ज करेंगे।
गोवध नहीं करने की चेतावनी के पोस्टर किए जारी
नियमों का उल्लंघन होने पर दी गई हेल्पलाइनों के जरिये लोग गोवंश को ट्रक में भरकर कहीं ले जाने और गोवध पर प्रशासन से शिकायत कर सकेंगे। बकरीद त्योहार शनिवार को शुरू होगा जो रविवार शाम तक जारी रहेगा।
इसलिए प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर अभी से गोवध नहीं करने की चेतावनी वाले पोस्टर जारी किए हैं। कर्नाटक के गोवध-रोधी अधिनियम, 2020 को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रशासन को सभी जरूरी निर्देश दिए हैं।
भाजपा ने कहा- तुष्टिकरण की राजनीति स्वीकार नहीं
भाजपा की राज्य इकाई ने इंटरनेट मीडिया के हैंडिल पर दावा किया है कि क्षेत्र की संस्कृति की रक्षा के लिए भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी।
इस लिहाज से सरकार ने गोरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने बकरीद के दौरान गोवध पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु बी. चौहान ने पहले ही बकरीद पर गोवध नहीं करने की अपील की है।
अधिकारियों को कड़ी चौकसी के निर्देश
पशुपालन मंत्री प्रभु बी. चौहान ने अधिकारियों को राज्य में गोहत्या की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
अधिकारियों से कहा गया है कि गायों के अवैध परिवहन और पड़ोसी राज्यों से गोमांस की तस्करी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। यही नहीं आम लोगों से भी सतर्क रहने और पुलिस को इस बारे में इत्तिला देने की गुजारिश की है। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से लाए गए नए कानून में गोहत्या के अपराध पर 3 से 7 साल के कैद का प्रविधान है।