सूरत कोर्ट के फैसले पर अभी नहीं रोक, 2 मई तक राहुल गांधी को करना हो
(शशि कोन्हेर) : गुजरात हाईकोर्ट शनिवार (29 अप्रैल) को सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। दरअसल, सूरत कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से 2 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई 2023 को होगी। इस दिन दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेंगे।
मोदी सरनेम से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई
इस मामले में एक जज के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की गयी। मामले में हाईकोर्ट की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया था। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच ने की।
गौरतलब है कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। हालांकि, कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी।