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बृजभूषण के खिलाफ रद्द हो पॉक्सो का केस, कोई सबूत नहीं….कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस

(शशि कोन्हेर) : महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस 1000 पन्नों की चार्जशीट लेकर पहुंची तो वहीं भाजपा सांसद बृजभूषण को एक राहत भी मिली है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग महिला पहलवान से जुड़े यौन उत्पीड़न के केस में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालत में दायर की है। यह रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई है। इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि नाबालिग पहलवान के आरोपों को लेकर बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा यह केस रद्द किया जाए। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में अब अदालत 4 जुलाई को सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की अर्जी में पॉक्सो एक्ट हटाने की अपील की गई है और इससे संबंधित केस को खारिज करने की मांग की गई है। हालांकि, अभी इसपर अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। नाबालिग महिला पहलवान ने 21 अप्रैल को अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी। अब यह कहा जा सकता है कि नाबालिग केस में एक तरह से बृजभूषण को दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिल गई है।

इस मामले से संबंधित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि पुलिस की तरफ से 552 पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के बाद यह कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की गई है। इस कैंसिलेशन रिपोर्ट में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की कॉपी भी लगाई गई है। इसके अलावा एफआईआर की कॉपी और सीरआपीसी की धारा 161 और 164 के तहत गवाहों के दर्ज बयान तथा केस में जांच की पूरी रिपोर्ट भी दी गई है। पुलिस की तरफ से अदालत से अपील की गई है कि वो इस केस को खारिज करें। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जांच-पड़ताल में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस केस में किसी तरह का कोई ठोस सबूत या डिजिटल सबूत नहीं मिला है। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि अब इस मामले में अदालत ही अंतिम फैसले करेगी। कुछ केसों में अदालत ने कैंसिलेशन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है।

दिल्ली पुलिस की तऱफ से इस पूरे मामले में दो केस दर्ज किये गये थे। पहला मामला 6 बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मामला एक नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर दर्ज किया गया था। नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया। दरअसल पहले नाबालिग ने बृजभूषण शऱण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आऱोप लगाया था और फिर बाद में बयान बदलते हुए उनपर भेदभाव का आरोप लगाया। महिला पहलवान द्वारा बयान बदले जाने के बाद अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े केस को रद्द करने के लिए एक अर्जी दिल्ली की अदालत में लगाई है।

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