मुरुम खदान धसकने के कारण हुए मौत के मामले में पुलिस ने ट्रेक्टर मालिक के खिलाफ किया अपराध दर्ज..
(उज्ज्वल तिवारी) : पेंड्रा। जिले में विगत दिनों हुए मुरुम खदान धसकने के कारण मजदूर मौत एवं घायल के मामले में गौरेला पुलिस ने ट्रेक्टर मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज कर ट्रेक्टर को जप्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले में बिना सुरक्षा उपाय के अवैध तरीके से मुरुम का उत्खनन का प्रकरण भी दर्ज किया है और मामले में जांच शुरू कर दी है।
दरअसल पूरी घटना क्रम सोमवार का है जहां पर जिले के गौरेला थानाक्षेत्र के दर्री गांव में अवैध तरीके से मिट्टी मुरुम खदान में मुरुम निकालने के दौरान 6 मजदूर खदान में दब गए थे।
जिसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पांच मजदूरों को तो बाहर निकाल लिया था जिसमें से दो मजदूर घायल हो गए थे जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है तो वहीं एक मजदूर दिनेश कुमार गोंड की खदान में दबकर उसकी मौत हो गई थी।
जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया था और वहीं पुलिस ने मृतक का शव का पंचनामा कर कार्यवाही के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौप दिया गया था साथ ही मामले में तफ़्तीश शुरू की और घायल श्रमिको और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुरुम की खुदाई करवाने वाले ट्रेक्टर क्रमांक CG31 A9402 को जप्त कर ट्रेक्टर मालिक हेमलाल यादव के खिलाफ धारा 304, 337 गैर इरादतन हत्या और लापरवाही पूर्वक दुसरो की जान जोखिम में डालने के मामले में अपराध दर्ज कर हेमलाल यादव को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
वहीं पुलिस ने ट्रेक्टर मालिक के खिलाफ भादवि की धारा 304 -ए-आईपीसी, 337- आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर ट्रेक्टर को जप्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले में बिना सुरक्षा उपाय के अवैध तरीके से मुरुम का उत्खनन का प्रकरण भी दर्ज किया है और मामले में जांच शुरू कर दी है।