पुलिस ने 156 स्पेयर पार्ट संचालकों, और ऑटो डीलर्स को, बैठक में क्या दी सख्त चेतावनी..?
(शशि कोन्हेर) : गाड़ियों में मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हार्न जैसे उपकरण लगाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के प्रति रायपुर पुलिस ने काफी गंभीर निर्णय लिए हैं। रायपुर पुलिस ने ऑटो डीलर, वाहन पार्ट्स विक्रेता और वाहन रिपेयर शॉप के संचालकों की बैठक ली। इस बैठक में उन्हें चेतावनी दी गई कि वे मॉडिफाईड साइलेंसर,, प्रेशर हार्न र्और घटिया हेलमेट व पार्ट्स को 3 दिनों के भीतर कंपनियों को वापस करें या ट्रैफिक थाने में जमा करें। पुलिस ने इनसे कहा है कि अमानक अर्थात घटिया पार्ट्स बेचने पर मोटर यान अधिनियम के तहत एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
बैठक में मौजूद ऑटो डीलर्स स्पेयर पार्ट्स विक्रेता और वाहन रिपेयरिंग शॉप के संचालकों को यह चेतावनी देने के साथ बताया गया है कि मोटर साइकिल को मॉडिफाई कर मालवाहक बनाने वाले मैकेनिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि रायपुर की ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अमानक साइलेंसर उपयोग किए जाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तगड़ी कार्यवाही की गई। तब वाहन चालकों ने बताया कि शोरूम एवं ऑटो पार्ट्स विक्रेता द्वारा पार्ट्स की विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। जिससे ग्राहक आकर्षित होकर ओरिजिनल पार्टस को छोड़कर मोडीफाई पार्ट्स लगाते हैं। ऐसा करते समय संचालकों के द्वारा मॉडिफाई पार्ट्स की वैधानिकता को लेकर ग्राहकों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को अमानक और घटिया पार्ट्स के व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिसके परिपेक्ष में ही ऑटो डीलर्स स्पेयर पार्ट्स विक्रेता और वाहन रिपेयर शॉप के संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें मॉडिफाई साइलेंसर प्रेशर हार्न, डार्क फिल्म गुटर सायरन गलत नंबर प्लेट आदि 3 दिनों के भीतर संबंधित कंपनियों को वापस करने अथवा ट्रैफिक थाने में जमा करने की हिदायत दी गई है। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ चालान बनाकर प्रकरण भेजा जाएगा जिसमें एक लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। इस बैठक में रायपुर शहर के 156 ऑटो डीलर्स स्पेयर पार्ट्स विक्रेता और वाहन रिपेयर साहब के संचालक तथा विभिन्न थानों के प्रभारी मौजूद रहे।