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कर्नाटक में आरक्षण पर गरमाई राजनीति, कोटा बढ़ाने पर अड़ी कांग्रेस भाजपा ने बताया ‘असंवैधानिक’

(शशि कोन्हेर) : कर्नाटक में आरक्षण पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने सत्ता में आने पर वंचित वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। आरक्षण में वृद्धि को बीजेपी द्वारा लिंगायत, वोक्कालिगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने और मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण हटाने के फैसले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% कर देगी। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि यह कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि राज्य में विपक्षी दल हार की ओर अग्रसर है।

आरक्षण बढ़ाना संभव नहीं है…

दिग्गज लिंगायत नेता ने कहा, “चूंकि वह (सिद्धारमैया) बुरी तरह हारने जा रहे हैं, इसलिए राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। हम (भाजपा) सरकार बनाएंगे।” एक अन्य बीजेपी नेता शोभना करंदलाजे ने कहा कि आरक्षण बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी की सीमा तय की है। सिद्धारमैया ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि आरक्षण पहले ही कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार कर चुका है। उन्होंने पूछा कि सभी योग्य समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे 75% तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेसी नेता ने कहा, “आरक्षण पहले ही 50% की सीमा को पार कर चुका है। नागमोहन दास आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में वृद्धि के साथ, कुल आरक्षण अब 56% है। सभी योग्य समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे और बढ़ाकर 75% क्यों नहीं किया जा सकता है?” 

“50 से बढ़ाकर 75% करेगी कांग्रेस”

बीजेपी की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, “शोभा को लगता है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने एससी और एसटी के लिए आरक्षण कैसे बढ़ाया? पूरी प्रक्रिया बीजेपी का चुनावी हथकंडा है!! कर्नाटक भाजपा का वास्तव में SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।” सिद्धारमैया ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट्स में कहा कि पार्टी जनसंख्या के आधार पर सभी समुदायों को आरक्षण देते हुए आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 75% कर देगी। इससे कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिंगायतों और वोक्कालिगाओं के लिए आरक्षण पर कांग्रेस के रुख पर सवाल पूछे थे।

बता दें कि कर्नाटक में बसवराज बोम्मई नीत सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। राज्य में 10 मई को चुनाव हैं। कर्नाटक सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक 24 मार्च के सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति और दाखिला नहीं दिया जाएगा। इससे पहले शाह ने सोमवार को कांग्रेस से आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। शाह ने कहा, “मैं विनम्रतापूर्वक कांग्रेस नेताओं से पूछता हूं कि वे मुसलमानों के लिए आरक्षण कहां से वापस लाएंगे। वे आरक्षण कहां कम करेंगे? क्या आप वोक्कालिगा, लिंगायत, दलित, एससी या एसटी का आरक्षण कम करना चाहते हैं?”

मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की आवश्यकता नहीं- कांग्रेस

गृह मंत्री को जवाब देते हुए, सिद्धारमैया ने बुधवार को ट्वीट्स में कहा कि मुसलमानों के लिए आरक्षण को खत्म किए बिना हर योग्य समुदाय को आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, “वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 50% की आरक्षण सीमा हटा दी जाती है तो प्रत्येक योग्य समुदाय को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। भाजपा का वोक्कालिगा और लिंगायत को आरक्षण देने का कभी इरादा नहीं था, उनकी रुचि केवल मुसलमानों के लिए आरक्षण को हटाने में थी।”

सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, “हम वोक्कालिगा या लिंगायत या किसी अन्य समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ नहीं हैं। हम उनकी जनसंख्या के आधार पर सभी के लिए आरक्षण में वृद्धि का समर्थन करते हैं। हम केवल चुनाव के दौरान कर्नाटक भाजपा के रुख का विरोध कर रहे हैं।” इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करके योग्य समुदायों को आरक्षण देगी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने और सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

27 मार्च को, राज्य सरकार ने सरकारी रोजगार और शिक्षा में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की 2बी श्रेणी में मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म करने का फैसला किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को चार फीसदी आरक्षण देने का पूर्ववर्ती सरकार का फैसला नौ मई तक कायम रहेगा। शीर्ष अदालत कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले इस मामले से संबंधित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करेगी। चुनाव परिणाम 13 मई को घोषित होंगे।

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़ी जातियों की 2बी श्रेणी में मुसलमानों के लिए प्रदत्त चार प्रतिशत आरक्षण को निरस्त करने और सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिले तथा नौकरियों में वोक्कालिगा और लिंगायत का आरक्षण बढ़ाने के मौजूदा सरकार के फैसले के अमल पर नौ मई तक रोक रहेगी।

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