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असम में बहुविवाह पर लगेगी रोक! हिमंता ने कानून बनाने के लिए जनता से मांगी राय…

(शशि कोन्हेर) : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून पर जनता की राय मांगी है। सरमा ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक सरकारी सार्वजनिक नोटिस साझा करते हुए लोगों से असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर अपने सुझाव भेजने की अपील की है।

गृह एवं राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव द्वारा प्रकाशित नोटिस में लोगों से 30 अगस्त तक ईमेल या डाक के माध्यम से अपनी राय भेजने का अनुरोध किया गया है।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए असम के लोगों से राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने में राय मांगी है। इसमें उल्लेख किया गया है।

कि असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए विधानसभा की विधायी क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, और रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य विधायिका वैवाहिक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए सक्षम है।

रिपोर्ट के कुछ अंश साझा करते हुए, सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि विवाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून पारित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, “प्रतिरोध का सिद्धांत (अनुच्छेद 254) यह निर्धारित करता है कि यदि कोई राज्य कानून केंद्रीय कानून का खंडन करता है, तो राज्य कानून तब तक रद्द कर दिया जाएगा जब तक कि उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं मिल जाती।”

रिपोर्ट का हवाला देते हुए, नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास करने का अधिकार “पूर्ण नहीं है।

और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और विधायी प्रावधानों के अधीन है”। इसमें कहा गया है कि अदालतों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए धार्मिक प्रथाएं आवश्यक और धर्म का अभिन्न अंग होनी चाहिए।

नोटिस में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है “इस्लाम के संबंध में, अदालतों ने माना है कि एक से अधिक पत्नियां रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पत्नियों की संख्या सीमित करने वाला कानून धर्म का पालन करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है और यह ‘सामाजिक कल्याण और सुधार’ के दायरे में है। इसलिए, एक विवाह का समर्थन करने वाले कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करते हैं।”

राज्य पास कर सकता है बहुविवाद पर रोक का कानून
इसमें कहा गया है, “इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, असम राज्य के पास बहुविवाह को समाप्त करने के लिए राज्य विधानमंडल बनाने की विधायी क्षमता होगी।” 6 अगस्त को, बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच करने के लिए असम सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिन्होंने तुरंत घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष इस विषय पर एक कानून पेश किया जाएगा।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि राज्य बहुविवाह को समाप्त करने के लिए अपने स्वयं के कानून बना सकता है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सरमा ने अपने आधिकारिक संबोधन में कहा कि असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक “सख्त अधिनियम” लाया जाएगा।

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