ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पंजाब में अनोखी सजा का प्रावधान, करना होगा रक्तदान, दुगने जुर्माने के साथ पढ़ाई भी जरूरी…..
(शशि कोन्हेर) : बठिंडा – अब यदि आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, तो आपको जुर्माने के साथ-साथ पढ़ाई भी करवानी पड़ सकती है। अस्पताल में सेवा और रक्तदान भी करना पड़ सकता है। राज्य परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई में ऐसे समाज सेवा वाले कार्यो को भी शामिल कर दिया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर अथारिटी को इसके आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यो में विकल्प भी मिलेगा। लोग सुविधा से सेवा चुन सकेंगे। उन्हें संबंधित अथारिटी से सर्टिफिकेट लेना होगा। यानी यदि कोई रक्तदान करता है, तो उसे अस्पताल से जारी सर्टिफिकेट दिखाने पर ही जब्त किए दस्तावेज मिलेंगे। सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान राशि में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ोतरी भी कर दी है। रेड लाइट जंप करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है।
यह प्रस्ताव पंजाब रोड सेफ्टी काउंसिल के पूर्व नोडल अधिकारी व मौजूदा आरटीए (संगरूर) रविंदर सिंह गिल ने पिछली सरकारों को भी भेजा था, लेकिन अमल नहीं हुआ। गिल ने कहा कि सरकार ने सराहनीय काम किया है। नियमों के उल्लंघन में काफी कमी आएगी। लोग जागरूक होंगे।